PMEGP लोन स्कीम के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
PMEGP लोन स्कीम के लिए आवेदन करने का मतलब है की कोई व्यक्ति या लोगों
का समूह
(ग्रुप ) PMEGP योजना के लिए योग्य है,तभी वह व्यक्ति लोन के लिए आवेदन कर सकता
है,
एक तरह से देखा जाए तो यह प्रत्रता मापदंड (एलिगिबिलिटी क्राइटेरिया) को दर्शाता है | यह नीचे दिए गए कुछ व्यक्तियों की सूची
है जो की
PMEGP योजना
के अंतर्गत मिलने वाले लोन की लिए आवेदन कर सकते हैं -
➢ कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, वह इस योजना के लिए योग्य है |
➢ जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट/ सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट कोस्ट 10 लाख रुपए से ऊपर है, और साथ ही में जिनका बिज़नस / सर्विस सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट कोस्ट 5 लाख रुपए से ऊपर है, तो उन व्यक्तियों को कम से कम आठवीं (8) पास होना चाहिए | यानि की उन लोगों का शैक्षणिक योग्यता (education qualification) कम से कम कक्षा 8 वीं पास होनी चाहिए |
➢ इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता केवल
नए प्रोजेक्ट यूनिट या बिज़नस के लिए ही उपलब्ध है | यानि की अगर किसी व्यक्ति का पहले से ही
खुदका कोई बिज़नस है और वह अपने इस व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है तो इस योजना के अंतर्गत
मिलने वाले लोन की मदद से वह ऐसा नहीं कर सकता है | हाँ, यदि वह व्यक्ति अपने पहले से ही मौजूद बिज़नस
के साथ अलग से कोई और बिज़नस खोलना चाहता है तो उसके लिए वह योग्य है | यानि की उस नए बिज़नस के लिए वह आवेदन कर
सकता है
|
➢ जो लोग किसी समूह (ग्रुप) का हिस्सा है या समूह (ग्रुप) में मिलकर कोई व्यापार करते हैं (बस उन ग्रुप ने कोई अन्य स्कीम / योजना का लाभ प्राप्त न करा हो) वह भी इस योजना के लिए योग्य हैं |
➢ ऐसे संस्थाएँ (इंस्टिट्यूट) जो की सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, 1860, के अधिनियम (Act,1860) के अंतर्गत पंजीकृत हों |
➢ प्रोडक्शन को-ऑपरेटिव सोसाइटीज और
➢ चैरिटेबल ट्रस्ट्स (charitable trusts) आदि व्यक्ति और ग्रुप और संस्थाएँ PMEGP योजना के लिए योग्य हैं और वह लोन के लिए
आवेदन भी कर सकते हैं |
➢ PMEGP लोन योजना के तहत, एक परिवार में से केवल एक ही व्यक्ति अपने
बिज़नस प्रोजेक्ट के लिए योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है | यहाँ पर एक परिवार का मतलब है की “स्वयं व्यक्ति” (self) जो योजना के लिए आवेदन कर रहा है और साथ
में पति या पत्नी
(spouse)
PMEGP योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी एक्टिविटीज को अनुमति नहीं ?
यहाँ नीचे दी गई कुछ एक्टिविटीज की सूची हैं जिनको PMEGP योजना के अंतर्गत अनुमति नहीं है | यानि की यह, इस योजना के लिए योग्य नहीं हो सकते |
➢ मांस (meat) से जुड़े व्यापार या उद्योग
➢ नशीले प्रदार्थ जैसे की सिगरेट्स (cigarettes), सिगार (cigar), बीडी (beedis) आदि के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से
जुड़ी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री, इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं |
➢ ऐसे इंडस्ट्रीज या व्यापार जो की तंबाकू
के बनाने
(manufacturing) या
प्रोडक्शन से जुड़े हैं |
➢ ऐसे इंडस्ट्रीज या व्यापार जो की फसल की
खेती से जुड़े हैं
|
➢ ऐसे होटल या ढाबा जो की शराब की बिक्री
और शराब परोसने के व्यापार से जुड़े हैं |
➢ कॉफ़ी, रबर, चाय (tea), आदि की खेती से जुड़े बिज़नस भी योग्य नहीं
हैं
|
➢ पशुपालन से जुड़े व्यापार या इंडस्ट्रीज
➢ पहले से मौजूद कोई व्यापार के लिए आप इस
योजना का इस्तेमाल करते हुए लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं |
➢ इत्यादि व्यापार या इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज PMEGP स्कीम के लिए योग्य नहीं |
PMEGP लोन के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?
यहाँ नीचे दिए गए कुछ दस्तावेज़ हैं जिनकी आपको PMEGP योजना के लिए आवेदन करते वक़्त आवश्यकता
होती है
-
➢ सही जानकारी और पासपोर्ट साइज़ फोटो के साथ
भरा हुआ आवेदन फॉर्म
➢ प्रोजेक्ट रिपोर्ट (project report)
➢ आवेदक के घर के प्रूफ के लिए दस्तावेज़
➢ आवेदक के पहचान के लिए कोई दस्तावेज़
➢ पैन कार्ड, आधार कार्ड प्रूफ
➢ शिक्षा प्रमाण पत्र (educational certificate) जैसे की कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं, या ग्रेजुएशन आदि के लिए प्रमाण पत्र प्रूफ
➢ अगर आप विशेष केटेगरी (special category) से बेलोंग करते हो जैसे की sc / st / obc / एक्स-सर्विसमैन / माइनॉरिटी / शारीरिक रूप से विकलांग लोग आदि के लिए
प्रमाण पत्र प्रूफ
(certificate proof)
➢ इंटरप्रेनुएर डेवलपमेंट प्रोग्राम (EDP) ट्रेनिंग सर्टिफिकेट
➢ आदि और कोई भी दस्तावेज़ की आवश्यकता पड़ने
पर या बैंक या इम्प्लेमेंटिंग एजेंसी के द्वारा मांगे जाने पर आपको दस्तावेज़ पेश करने
होंगें
|
PMEGP स्कीम में हालिया में हुआ अपडेट -
प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के अंतर्गत हालिया
में हुआ अपडेट यह है की अब आप द्वितीय (second) लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं | मतलब की अगर आपने पहले से PMEGP योजना के तहत कोई लोन लिया है तो अब आप
द्वितीय लोन जिसकी राशि 1 करोड़ रुपए तक है उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं |
आम शब्दों में कहें तो, PMEGP स्कीम के अंतर्गत जो यह अपडेट हुआ है, वह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों
ने
PMEGP योजना
के अंतर्गत पहले से कोई लोन लिया हो और वह लोग चाहते हैं की आपने व्यापार / बिज़नस आदि को और आगे बढ़ाया जाए, या अपने व्यापार का अप-ग्रेडेशन / एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो वह सभी लोग PMEGP योजना के अंतर्गत दुसरे लोन के लिए आवेदन
कर सकते हैं
| जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का लोन अमाउंट प्राप्त किया
जा सकता है
|
और साथ ही में आवेदक लोन के अंतर्गत मिलने वाली गवर्नमेंट सब्सिडी
जो की
15% से 20% तक की है वह भी प्राप्त की जा सकती है |
FAQ
:
PMEGP की फुल फॉर्म क्या है ?
PMEGP की फुल फॉर्म है “प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम” यानि की जिसका अर्थ है, “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम”
PMEGP लोन स्कीम के अंतर्गत कोई कोलैटरल (collateral) की ज़रूरत होती है ?
RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, PMEGP लोन योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट कोस्ट के लिए
कोई भी कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है |
क्या PMEGP योजना के लिए कोई ब्याज-दर भी होता है ?
हाँ, PMEGP योजना के तहत लिए हुए लोन पर ब्याज-दर भी वसूला जाता है | लेकिन यह अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं या बैंकों पर भी निर्भर
करता है की वह आपसे कितना ब्याज (इंटरेस्ट रेट) वसूलते हैं | और साथ ही में यह आवेदक की प्रोफाइल, प्रोजेक्ट कोस्ट, और बिज़नस कितना स्टेबल रहेगा आदि बातों
पर भी निर्भर करता है |
अधिकतम कितना लोन राशि PMEGP स्कीम के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता
है
?
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप के लिए आधिकतम आप 25 लाख रुपए और सर्विस बिज़नस या सर्विस सेक्टर
के लिए
10 लाख
रुपए तक की अधिकतम लोन राशि प्राप्त की जा सकती है |
PMEGP योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन के लिए
कैसे अप्लाई किया जा सकता है ?
PMEGP योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन के लिए आप दो तरीकों से अप्लाई
कर सकते हैं,
पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफ-लाइन मोड के जरिए |